दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कथित “आईआरसीटीसी स्कैम” मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य अभियुक्तों के ख़िलाफ़ आरोप तय किए हैं.
बार एंड बेंच के मुताबिक़, अदालत ने लालू यादव के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं. जबकि तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर साजिश और धोखाधड़ी समेत कई आरोप लगे हैं.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह आरोप तय किए हैं.
लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहे.
यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के दो होटलों के प्रबंधन और मरम्मत के ठेकों में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है.
इस मामले की जांच कर रही सीबीआई का आरोप है कि ओडिशा के पुरी और झारखंड के रांची स्थित आईआरसीटीसी के होटलों के प्रबंधन का ठेका पटना की कंपनी सुजाता होटल को आवंटित करने के लिए ठेके की शर्तों में बदलाव किए गए. इसके बदले में कंपनी ने लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़े लोगों को पटना में सस्ती दरों पर महंगी ज़मीन दी.
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है.
सीबीआई ने जुलाई 2017 में इस कथित भ्रष्टाचार के मामले में एफ़आईआर दर्ज की थी और जुलाई 2018 में आरोप पत्र दायर किया था.
लालू प्रसाद यादव का परिवार इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताकर ख़ारिज करता रहा है.