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    ‘हैरान’ सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल के बच्चे के ‘रेप-मर्डर’ मामले में गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर और एक पुलिसकर्मी को तलब किया।

    Jodhpur HeraldBy Jodhpur HeraldApril 10, 2026

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गाजियाबाद में चार साल की बच्ची के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में दखल दिया। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर और जांच अधिकारी को 13 अप्रैल को केस के रिकॉर्ड के साथ तलब किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने पुलिस अधिकारियों और दो प्राइवेट अस्पतालों, जिन्होंने बच्ची का इलाज करने से मना कर दिया था, दोनों को “पूरी तरह से लापरवाही” और “संवेदनहीन रवैये” के लिए कड़ी फटकार लगाई।

    दोनों पुलिस अधिकारियों को 13 अप्रैल को केस के रिकॉर्ड के साथ कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है।

    कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार, संबंधित पुलिस थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO), दो प्राइवेट अस्पतालों—खजान सिंह मानवी हेल्थ केयर और सेंट जोसेफ (मरियम) अस्पताल—और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी नोटिस जारी किए हैं।

    CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने पीड़ित बच्ची के पिता (जो दिहाड़ी मजदूर हैं) की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन की दलीलों पर गौर किया। बेंच ने इस बात पर गहरी नाराजगी और हैरानी जताई कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में जांच किस तरह से की थी।

    हरिहरन ने बेंच से न्यायिक दखल की गुहार लगाते हुए कहा, “जिस पल मैंने [वीडियो सबूत] देखा, मेरी अंतरात्मा हिल गई।”

    CJI सूर्यकांत ने कहा: “इस कथित अपराध का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि यह दो कथित प्राइवेट अस्पतालों के साथ-साथ स्थानीय पुलिस की भी पूरी तरह से लापरवाही और संवेदनहीन रवैये को दिखाता है।”

    हरिहरन ने बताया कि FIR घटना के एक दिन बाद दर्ज की गई थी।

    उन्होंने कोर्ट को बताया, “अस्पतालों ने बच्ची को भर्ती करने से मना कर दिया। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में कोई नुकीली चीज़ डाली गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।”

    हरिहरन ने बेंच से गुहार लगाते हुए कहा, “पुलिस इस मामले की जांच सिर्फ हत्या के तौर पर करना चाहती थी। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब यह मामला उनके पास आया, तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। लेकिन एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें साफ दिख रहा है कि बच्ची जिंदा थी। पड़ोसियों को नोटिस दिए गए हैं कि वे शांति भंग कर रहे हैं। कृपया वह वीडियो देखें।”

    16 मार्च को, कथित तौर पर एक पड़ोसी ने बच्ची को चॉकलेट दिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया। जब बच्ची वापस नहीं लौटी, तो उसके पिता ने उसे ढूंढना शुरू किया और आखिरकार वह उन्हें बेहोश और खून से लथपथ हालत में मिली।

    बाद में गाजियाबाद के एक सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित परिवार का दुख तब और बढ़ गया, जब उन्होंने इस मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस से की।

    आदेश में कहा गया, “शिकायत पर ध्यान देने के बजाय, याचिकाकर्ता और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की गई। उन्हें इस घटना के बारे में चुप रहने को कहा गया। FIR अगले दिन, यानी 17 मार्च को दर्ज की गई।”

    बेंच ने पाया कि FIR में ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम’ (POCSO Act) के तहत कोई अपराध या बलात्कार का आरोप नहीं जोड़ा गया था।

    बेंच ने आगे कहा, “ऐसा लगता है कि अपराध की गंभीरता का एहसास होने पर, आरोपी को 18 मार्च को पकड़ा और गिरफ्तार किया गया।”

    बेंच ने पुलिस के “एनकाउंटर” वाले बयान पर भी शक ज़ाहिर किया और पूछा कि जब आरोपी पुलिस टीम को घटना वाली जगह पर ले जा रहा था, तो उसके पास बंदूक कैसे थी?

    बेंच ने पूछा, “पुलिस हिरासत में मौजूद व्यक्ति के पास बंदूक कैसे हो सकती है? आप कहते हैं कि उसे एक रुमाल की पहचान कराने के लिए ले जाया गया था, और फिर उसने पुलिस पर गोली चलाई और पुलिस ने उस पर गोली चलाई। कृपया पुलिस रिपोर्ट पढ़ें।”

    CJI ने राज्य सरकार के वकील की इस दलील को मानने से इनकार करते हुए कहा, “आप लोग इस तरह की मनमानी करते हैं और फिर चार्जशीट दाखिल कर देते हैं,” जिसमें वकील ने कहा था कि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है।

    बेंच ने आदेश दिया, “हम इस बात से संतुष्ट हैं कि इस मामले में कोर्ट की निगरानी में एक समय-सीमा के भीतर काम करने वाली SIT या किसी केंद्रीय एजेंसी की ज़रूरत है। नोटिस जारी किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के स्थायी वकील को नोटिस दिया जाए। एक ‘स्टेटस रिपोर्ट’ (जांच की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट) दाखिल की जाए।”

    बेंच ने आगे कहा, “गाज़ियाबाद के पुलिस कमिश्नर और नंदग्राम पुलिस थाने के SHO खुद कोर्ट में मौजूद रहें। उन निजी अस्पतालों को भी नोटिस भेजा जाए, जिन्होंने पीड़ित बच्ची को भर्ती करने से मना कर दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।”

    कोर्ट ने पुलिस और अस्पतालों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित बच्ची और उसके परिवार वालों की पहचान ज़ाहिर न हो, और वे रिकॉर्ड में मौजूद ऐसी किसी भी जानकारी को हटा दें।

    कोर्ट ने राज्य पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि वे पीड़ित परिवार वालों को परेशान न करें।

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