अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के कार्यान्वयन के लिए 14 अप्रैल की तिथि निर्धारित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की गई; सरकारी नौकरियों में भर्ती तत्काल वर्गीकरण के आधार पर होगी तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया है। राज्य ने अनुसूचित जातियों (एससी) को तीन समूहों में वर्गीकृत करने के लिए 14 अप्रैल, 2025 की तिथि निर्धारित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की है। पिछले साल 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन समुदायों के भीतर सबसे हाशिए पर पड़े समूहों के लिए अलग-अलग कोटा देने के लिए एससी और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को उप-वर्गीकृत करने की संवैधानिकता को बरकरार रखा है।