भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 (1) में प्रावधान है कि विधानसभा सत्र की अंतिम बैठक और अगले विधानसभा सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है।
यह देखते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 174 (1) में कहा गया है कि दो विधानसभा सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है, कांग्रेस ने मंगलवार को पूछा कि मणिपुर के राज्यपाल अपने संवैधानिक रूप से अनिवार्य सत्र के लिए मणिपुर विधानसभा को न बुलाकर अनुच्छेद का “उल्लंघन” क्यों कर रहे हैं।
कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर विधान सभा के सत्र की संवैधानिक रूप से अनिवार्य बैठक का आज आखिरी दिन है। उन्होंने कहा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 (1) में कहा गया है कि विधानसभा सत्र की आखिरी बैठक और अगले विधानसभा सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। “मणिपुर के राज्यपाल मणिपुर विधानसभा को उसके संवैधानिक रूप से अनिवार्य विधानसभा सत्र के लिए न बुलाकर अनुच्छेद 174(1) का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं?” रमेश ने कहा.