याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि कुशीनगर में ढहाए गए ढांचे के संबंध में अब तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य के कुशीनगर में मदनी मस्जिद के हिस्से को ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ अदालती अवमानना की कार्यवाही की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया कि शीर्ष अदालत द्वारा 13 नवंबर, 2024 के फैसले में दिए गए अपेक्षित नोटिस के बिना विध्वंस किया गया था। अदालत ने अधिकारियों को अगले आदेश तक साइट पर कोई और विध्वंस करने से भी रोक दिया।