सर्वोच्च न्यायालय बुधवार (16 अप्रैल, 2025) को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों की याचिकाओं सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है।
यह विधेयक 3 अप्रैल, 2025 को लोकसभा में पारित हुआ था, जिसमें 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया था और 232 ने इसका विरोध किया था, और 4 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में पारित हुआ था, जिसमें 128 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 95 ने इसका विरोध किया था।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने अब तक इस मुद्दे पर 10 याचिकाएँ सूचीबद्ध की हैं।