केंद्र ने अधिनियम का बचाव करते हुए कहा कि वक्फ अपने स्वभाव से ही एक “धर्मनिरपेक्ष अवधारणा” है और इसके पक्ष में “संवैधानिकता की धारणा” को देखते हुए इसे रोका नहीं जा सकता
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार (22 मई, 2025) को तीन मुद्दों पर अपने अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिए, जिसमें “अदालतों द्वारा वक्फ, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ” घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने की शक्ति भी शामिल है। न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की।