न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने अरियालुर के पुलिस अधीक्षक को उदयरपालयम तालुका स्थित पुथुकुडी अय्यनार मंदिर में सभी श्रद्धालुओं का, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, प्रवेश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह देखते हुए कि विधि-शासन वाले देश में जाति-आधारित भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती, मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार (17 जुलाई, 2025) को अरियालुर के पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति (एससी) के लोगों को उदयरपालयम तालुका स्थित पुथुकुडी अय्यनार मंदिर में प्रवेश करने से न रोका जाए। न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने पुलिस अधीक्षक और उदयरपालयम राजस्व संभागीय अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी वर्गों के लोगों को, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, मंदिर में प्रवेश करने और हर समय, वर्तमान में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव सहित, देवता की पूजा करने की अनुमति हो।