जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 क्या कहती है? किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में स्वयं को सामान्य निवासी के रूप में वर्गीकृत करने में प्रवासी श्रमिकों को असुविधा क्यों होती है? क्या अनिवासी भारतीयों को मतदान करने की अनुमति है? मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 क्या नियंत्रित करता है? अब तक की कहानी: भारत के चुनाव आयोग (ईसी) ने बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू किया है। इसने किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल होने के उद्देश्य से ‘सामान्य निवासी’ शब्द को लेकर बहस छेड़ दी है। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियाँ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (लोक प्रतिनिधि अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जाती हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल होने के लिए उस क्षेत्र का ‘सामान्य निवासी’ होना आवश्यक है।