पूरे देश में ‘नियमित अंतराल’ पर विशेष पुनरीक्षण (SIR) कराने का निर्देश चुनाव आयोग के विशेष अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करेगा। भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने स्पष्ट शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय से कहा है कि मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कब और कैसे किया जाए, यह तय करने का “विशेष अधिकार क्षेत्र” केवल उसके पास ही रहे। ECI ने कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया गहन होगी या संक्षिप्त, यह तय करने का उसका अधिकार “स्थिति पर निर्भर करेगा”। बहरहाल, चुनाव आयोग ने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह से उसका अपना है और न्यायिक दायरे से बाहर है।