याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि हालिया सरकारी आदेश, जिसमें 10 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति अनिवार्य है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
कर्नाटक सरकार को झटका देते हुए, उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने राज्य सरकार की संपत्तियों और परिसरों में निजी समारोहों पर रोक लगाने संबंधी एक हालिया आदेश पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने हुबली स्थित पुनश्चेतन सेवा संस्थान द्वारा सरकारी आदेश (जी.ओ.) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर, 2025 को निर्धारित की गई है।

