पीठ ने कहा कि अध्यक्ष अपने अनिर्णय का इस्तेमाल संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के योग्य उद्देश्य को विफल करने के लिए नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अध्यक्ष दलबदल करने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर “अनिर्णय” लेने का फैसला करता है तो वह “शक्तिहीन” नहीं है।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को कहा कि अध्यक्ष अपने अनिर्णय का इस्तेमाल संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के योग्य उद्देश्य को विफल करने के लिए नहीं कर सकते।