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    राष्ट्रपति संदर्भ सभी राज्यों से संबंधित है, उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर देगा: सुप्रीम कोर्ट

    Jodhpur HeraldBy Jodhpur HeraldJuly 22, 2025

    भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने कहा कि वे अगस्त के मध्य में इस मामले की सुनवाई करेंगे।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने मंगलवार (22 जुलाई, 2025) को कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह प्रश्न कि क्या राज्यों द्वारा प्रस्तावित कानूनों की जाँच करते समय राष्ट्रपति और राज्यपालों को एक समय-सीमा तक सीमित रखा जा सकता है, पूरे देश से संबंधित है।

     

    सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने मंगलवार (22 जुलाई, 2025) को केंद्र और सभी राज्य सरकारों को एक राष्ट्रपति संदर्भ पर नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने की माँग की कि क्या न्यायालय, राज्य विधेयकों, जो उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए गए हों या उनके विचारार्थ आरक्षित हों, के संबंध में राज्यपालों और राष्ट्रपति के आचरण के लिए समय-सीमाएँ निर्धारित कर सकता है और दिशानिर्देश निर्धारित कर सकता है।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने मामले की सुनवाई की।

    राष्ट्रपति संदर्भ में पूछा गया है कि क्या न्यायिक आदेश यह निर्धारित कर सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 200 (जिसमें राज्यपालों द्वारा राज्य विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया शामिल है) और अनुच्छेद 201 (जब राज्यपालों द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया जाता है) के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को किस समय तक और किस प्रकार कार्य करना चाहिए।

    राष्ट्रपति ने तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर अपने फैसले के बाद शीर्ष अदालत से स्पष्टीकरण माँगा है। इस याचिका में राज्य के राज्यपाल द्वारा 10 पुनः पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी और बाद में उन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने के उनके फैसले को चुनौती दी गई थी। अदालत ने राज्यपाल के इस कदम को अवैध करार दिया था।

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