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    मातृत्व निधि पर्याप्त नहीं, सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर एनएफएसए का उल्लंघन करने का आरोप लगाया

    Jodhpur HeraldBy Jodhpur HeraldMarch 27, 2025

    उन्होंने कहा कि 2022-23 में एक सूचित विश्लेषण के अनुसार, लगभग 68 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को अपने पहले बच्चे के लिए कम से कम एक किस्त मिली, लेकिन अगले वर्ष यह अनुपात काफी कम होकर लगभग 12 प्रतिशत रह गया।

    कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर मातृत्व लाभ के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित न करके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। 2013 में संसद द्वारा पारित एनएफएसए असंगठित क्षेत्र में कार्यरत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान करता है। वर्तमान में, यह लाभ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत प्रदान किया जाता है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए सोनिया ने कहा कि इस योजना के तहत पहले बच्चे के लिए केवल 5,000 रुपये दिए जाते हैं और अगर बच्चा लड़की है तो दूसरे बच्चे को भी यह लाभ दिया जाता है।—

    उन्होंने कहा कि 2022-23 में एक सूचित विश्लेषण के अनुसार, लगभग 68 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को अपने पहले बच्चे के लिए कम से कम एक किस्त मिली। लेकिन अगले वर्ष, यह अनुपात काफी कम होकर लगभग 12 प्रतिशत रह गया। उन्होंने कहा, “मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होने दिया गया। मातृत्व लाभ प्रावधान के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए ₹12,000 करोड़ के वार्षिक बजट की आवश्यकता होती है। यह आश्चर्यजनक है कि बजट दस्तावेज़ में PMMVY के लिए अलग से आवंटन की जानकारी नहीं है।”
    महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सामर्थ्य नामक एक कार्यक्रम चलाता है, जिसमें पीएमएमवीवाई सहित पांच घटक हैं। सामर्थ्य के लिए 2025-26 में आवंटन केवल ₹2,521 करोड़ है। सोनिया ने कहा, “इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पीएमएमवीवाई को बहुत कम धन दिया जा रहा है, जिससे संसद द्वारा पारित कानून के प्रमुख प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है।” 19 मार्च को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि पीएमएमवीवाई के तहत, गर्भावस्था और स्तनपान की अवधि के दौरान पात्र लाभार्थियों को ₹5,000 का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है। लाभार्थी को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत शेष नकद प्रोत्साहन भी मिलता है। ठाकुर ने कहा, “आमतौर पर, एक महिला की पहली गर्भावस्था उसे नई तरह की चुनौतियों और तनाव कारकों से अवगत कराती है। इसलिए, यह योजना माँ को उसके पहले बच्चे के सुरक्षित प्रसव और टीकाकरण के लिए सहायता प्रदान करती है।”
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