नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार (24 मार्च) को केंद्र सरकार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ “दोहरी नागरिकता” मामले पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। यह मामला कर्नाटक के वकील और भाजपा सदस्य एस विग्नेश शिशिर की याचिका से जुड़ा है, जिन्होंने दावा किया है कि गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है, डेक्कन हेराल्ड ने रिपोर्ट दी। शिशिर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष याचिका दायर कर गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराने और उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की। जब सोमवार को मामले की सुनवाई हुई, तो केंद्र सरकार ने मामले पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने मामले पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए केवल चार सप्ताह का समय दिया और आगे की सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तारीख तय की। शिशिर ने दावा किया था कि उनके पास ऐसे दस्तावेज और ईमेल हैं, जो “साबित” करते हैं कि राहुल एक ‘ब्रिटिश नागरिक’ हैं और भारत में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं।