राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा है, जिसमें न्यायालय से पूछा गया है कि क्या न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करके समयसीमा निर्धारित कर सकता है और राज्यपालों तथा राष्ट्रपति के आचरण के तरीके को निर्धारित कर सकता है, जबकि उन्हें स्वीकृति के लिए भेजा गया हो या विचार के लिए आरक्षित किया गया हो।
संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए रेफरेंस में अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर उनके समक्ष संवैधानिक विकल्पों पर स्पष्टता मांगी गई है।